Parimarjan Plus Portal Bihar: परिमार्जन प्लस पोर्टल से अब छूटी हुई जमाबंदी के लिए भी कर सकते हैं आवेदन !

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Parimarjan Plus Portal Bihar: बिहार सरकार ने ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की थी जिसके माध्यम से अभी तक ऑनलाइन जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकवा तथा नाम के सुधार के लिए आवेदन किए जा सकते थे पर अब Parimarjan Plus Portal लॉंच कर दिया गया है जिससे अब डिजिटलाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

मतलब यदि आपकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चढ़ी हुई है तो इसके लिए भी अब आप आवेदन कर सकते हैं आगे इस लेख में हम Parimarjan Plus Portal द्वारा उपलब्ध सेवाएँ, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज़ तथा आवेदन की स्थिति (Parimarjan Status) के विषय में जानकारी हासिल करेंगे।

Parimarjan क्या है ?

परिमार्जन का अर्थ है सुधार, दरअसल यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से भू-स्वामी अपने ऑनलाइन जमाबंदी में हुई भूल (त्रुटि) के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा अब छूटी हुई जमाबंदी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Bhumi Parimarjan Overviews

पोर्टल का नामParimarjan Portal
द्वारा शुरू किया गयाराजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार
कार्यऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वैबसाइटparimarjan.bihar.gov.in

Parimarjan Portal का उद्देश्य

परिमार्जन पोर्टल का निर्माण विशेष रूप से बिहार में जमाबंदी के कंप्यूटराइजेशन यानि कम्प्युटर पर अपलोड करते समय हुई भूल के सुधार के लिए हुआ है सरकार भी समय-समय पर सुधार की प्रक्रिया को अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा दोहराती रहती है साथ-ही-साथ भू-स्वामी भी इस पोर्टल के Jamabandi Panji सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Parimarjan Plus Portal पर उपलब्ध सेवाएँ

परिमार्जन या परिमार्जन प्लस पोर्टल द्वारा जमाबंदी पंजी में निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं:

  • खाता सुधार
  • खेसरा सुधार
  • रकवा सुधार
  • नाम सुधार
  • चौहद्दी सुधार
  • छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन

Parimarjan Bihar Portal द्वारा डिजीटल जमाबंदी सुधार के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वैबसाइट ‘biharbhumi.bihar.gov.in” पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा
  2. फिर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर “परिमार्जन हेतु आवेदन करें” विकल्प का चयन करना होगा
  3. यहाँ दो विकल्प होंगे (1) डिजीटल जमाबंदी में सुधार (2) कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन 
  4. यहाँ आपको “डिजीटल जमाबंदी में सुधार” विकल्प को चुनना होगा
  5. अब फिर से दो विकल्प खुलेंगे (1) Rectification in Old Jamabandi (2) Rectification in jamabandi which is Created after online Mutation
  6. आप अपनी जमाबंदी के प्रकार डिजीटाईजेसन के पूर्व की रजिस्ट्री या बाद की, के अनुसार विकल्प का चुनाव कर सकते है
  7. अब एक फॉर्म खुलेगा, यहाँ पूछी गई जानकारी सही सही भरें
  8. दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें
  9. अब एक आवेदन संख्या जेनरेट होगा, जिससे Parimarjan Status देख सकते हैं।

    कम्प्यूटराइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी के लिए आवेदन प्रक्रिया

    • इसके लिए ऊपर बताए गए तीन स्टेप आपको समान रूप से फॉलो करने होंगे 
    • तीसरे स्टेप पर “कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन” के विकल्प का चयन करना होगा 
    • अगले पेज पर छूटी हुई जमाबंदी की डिटेल भरनी होगी 
    • दस्तावेज़ अपलोड कर सबमिट करना होगा 
    • आवेदन संख्या को स्टेटस देखने के लिए सुरक्षित रक्खें

    Parimarjan Status कैसे चेक करें 

    • सबसे पहले परिमार्जन की आधिकारिक वैबसाइट “parimarjan.bihar.gov.in” पर जाएँ 
    • होमपेज पर “Track Your Application” विकल्प को चुने 
    • अन नए पेज पर आवेदन संख्या भरें और Track Status बटन पर क्लिक करें 
    • आवेदन आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर दिख जाएगी 

    Important Links:

    बिहार भूमि आधिकारिक वैबसाइट Click Here
    परिमार्जन पोर्टल Click Here
    स्टेटस चेक करें Click Here

     

    Leave a Comment